नई दिल्ली, 09 अप्रैल (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट की फुल बेंच ने गुरुवार को फैसला लिया है कि लॉकडाउन होने की स्थिति में हाईकोर्ट और निचली अदालतों में कामकाज निलंबित रहने से इसकी भरपाई के लिए ग्रीष्मकाल के दौरान सभी कोर्ट में कामकाज जारी रखा जाए।
कोरोना संकट के चलते हाईकोर्ट ने 16 से 31 मार्च तक कामकाज सीमित करने का आदेश दिया था। इसके बाद यह आदेश 3 अप्रैल तक बढ़ाया गया। इसी बीच जब केंद्र सरकार ने 25 मार्च से पूरे देशभर में लॉकडाउन करने का आदेश दिया तो हाईकोर्ट ने भी हाईकोर्ट और निचली अदालतों में 15 अप्रैल तक कोर्ट में कामकाज निलंबित करने का फैसला किया। हाईकोर्ट की फुल बेंच ने आज बैठक में कहा कि लॉकडाउन के दौरान कामकाज के निलंबित होने की वजह से हाईकोर्ट केवल काफी जरूरी मामलों पर ही सुनवाई कर रहा है। ताजे मामले भी काफी कम दायर किए जा रहे हैं। काफी कम मामलों का निस्तारण हो रहा है जिससे पक्षकारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
हाईकोर्ट ने कहा कि पक्षकारों की परेशानी को देखते हुए निलंबित कामकाज की भरपाई के लिए ग्रीष्मकालीन छुट्टियां रद्द की जाती हैं। कोर्ट ने कहा कि 01 जून से 30 जून तक भी हाईकोर्ट और निचली अदालतों में कामकाज जारी रहेगा। अमूमन जून महीने में हाईकोर्ट और निचली अदालतों में छुट्टी रहती है। हाईकोर्ट ने उम्मीद जताई कि सभी वकील इस फैसले में सहयोग करेंगे।