नई दिल्ली, 27 मई, (हि.स.)।राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में आग लगने की घटना से सबक लेते हुए दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी की है।
अधिसूचना के मुताबिक छतों या बेसमेंट पर किसी रसोई की अनुमति नहीं होगी। छतों पर ज्वलनशील पदार्थ के भंडारण की अनुमति नहीं होगी। छतों पर एफआरपी (फाइबर, प्लास्टिक से बने अस्थायी छत) की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई गैस बैंक हो तो उसे राष्ट्रीय भवन कोड (एनबीसी) में निर्धारित मानकों के अनुरूप स्थापित किया जाएगा।
चार मंजिल से ऊंचे भवनों (बेसमेंट और स्टिल्ट फ्लोर को छोड़कर) में गेस्ट हाउस के नाम पर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा। अब भवन मालिकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के लिए अग्निशमन विभाग को आवेदन करते समय हर मंजिल के उपयोग की पूरी जानकारी सॉफ्ट कॉपी के साथ तीन हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी में जमा कराना होगा। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर और अलार्म लगाना भी अनिवार्य होगा।
सभी मंजिलों और सीढ़ियों पर धुएं के लिए प्राकृतिक या यांत्रिक व्यवस्था करना होगा। हर उस मंजिल पर जहां दस से अधिक लोग रहते हैं, के प्रवेश द्वार पर कम से कम एक घंटे की अग्नि प्रतिरोधी क्षमता वाले दरवाजे लगे होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि बीते कुछ महीनों में दिल्ली में इमारतों में आग लगने की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसे देखते हुए सरकार ने अधिसूचना जारी की है।