दिल्ली के पूर्व मंत्री जितेंद्र तोमर को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, 2015 का चुनाव रद्द

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जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ ने भाजपा उम्मीदवार नंदकिशोर गर्ग की याचिका पर ये फैसला सुनाया ।



नई दिल्ली, 17 जनवरी (हि.स.) । दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने तोमर के 2015 के विधानसभा चुनाव को रद्द कर दिया है। हालांकि 2015 के विधानसभा चुनाव का कार्यकाल अब खत्म हो चुका है। जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ ने भाजपा उम्मीदवार नंदकिशोर गर्ग की याचिका पर ये फैसला सुनाया ।

तोमर 2015 का विधानसभा चुनाव आम आदमी के टिकट पर त्रिनगर से जीते थे । तोमर पर 2015 के विधानसभा चुनाव के नामांकन में अपनी शिक्षा की गलत जानकारी देने का आरोप था। गौरतलब है कि तोमर इस बार के विधानसभा चुनाव में भी त्रिनगर से चुनाव लड़ने वाले हैं।

फर्जी डिग्री के मामले में तोमर को दिल्ली के कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। जीतेंद्र सिंह तोमर 2013 और 2015 में त्रिनगर सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। 2013 में तोमर को हार का सामना करना पड़ा था लेकिन 2015 में उन्होंने करीब 22 हजार वोट से जीत हासिल की थी।

जीतेंद्र सिंह तोमर को 2015 में दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार में कानून मंत्री बनाया गया था लेकिन जुलाई, 2015 में उन्हें दिल्ली पुलिस ने फर्जी डिग्री के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि कुछ वक्त के बाद उन्हें जमानत मिल गई थी।

 


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