दिल्ली में कोरोना के इलाज के लिए चाहिए ये दस्तावेज
नई दिल्ली, 08 जून (हि.स.)। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को ऐलान किया था कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सभी कोविड-19 के बेड दिल्ली के निवासियों के लिए ही सुरक्षित रहेंगे। दिल्ली के बाहर वाले कोरोना मरीजों का इलाज केंद्र के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों में होगा। दिल्ली सरकार ने रविवार देर रात दिल्ली के कोरोना मरीजों की पहचान के लिए दस्तावेजों की एक सूची जारी की। इन दस्तावेजों के आधार पर ही किसी भी कोरोना मरीज को दिल्ली सरकार के अस्पताल में एडमिट किया जाएगा। इसके अभाव में उन्हें दिल्ली सरकार के अस्पतालों में भर्ती नहीं किया जाएगा। दिल्ली सरकार के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने ऐसे 7 दस्तावेजों की लिस्ट जारी की है।
इलाज कराने के लिए कुछ प्रमाण पत्र दिखाने होंगे। इनमें वोटर आईडी, बैंक/किसान/पोस्ट ऑफिस का करेंट पासबुक, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या इनकम टैक्स रिटर्न के कागजात हो सकते हैं। इसके अलावा संबंधित मरीज या उसके किसी परिजन के नाम का पानी, बिजली, फोन या गैस कनेक्शन का बिल, संबंधित मरीज के पते पर आया डाक विभाग से प्राप्त कोई पत्र, नाबालिग के मामले में उसके अभिभावक के नाम का कोई भी उपर्युक्त कागजात और 7 जून 2020 से पहले बना आधार कार्ड मान्य होगा।
हालांकि इन अस्पतालों में बाहर के लोगों के लिए भी ट्रांसप्लांटेशन, अंकोलॉजी, न्यूरोसर्जरी जैसे स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की सुविधा जारी रहेगी। इसके अलावा सड़क दुर्घटना और एसिड अटैक आदि में घायल दिल्ली से बाहर के लोग भी इन अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे।