नई दिल्ली, 18 नवम्बर (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा मनाने पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका खारिज़ कर दी है। जस्टिस हीमा कोहली की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि लगता है कि याचिकाकर्ता कोरोना महामारी के प्रकोप से वाकिफ नहीं हैं, किसी भी त्योहार को मनाने के लिए जिंदा रहना जरूरी है।
कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जगह पर लोगों के इकट्ठा होने से कोरोना संक्रमण और तेज़ी से फैलेगा। कोर्ट ने कहा कि कोरोना की रोजाना संक्रमण दर 7800 से 8593 तक है। कोरोना से मौत का आंकड़ा भी तकरीबन दुगना हो गया है। 42000 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर आ गयी है। कोर्ट ने कहा कि कोरोना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार का फैसला बिल्कुल सही है।
याचिका श्री दुर्गा जनसेवा ट्रस्ट ने दायर की थी। याचिका में मांग की गई थी कि एक हजार लोगों को छठ घाट पर पूजा करने की अनुमति दी जाए।