दिल्लीः चांदनी चौक में हनुमान मंदिर को हटाने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली, 11 जनवरी (हि.स.)। दिल्ली के चांदनी चौक में हनुमान मंदिर को हटाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार और उत्तरी दिल्ली नगर निगम को आदेश दे कि वो हनुमान मंदिर को फिर से उसी स्थान पर स्थापित करें।

याचिका जीतेंद्र सिंह बिसेन ने दायर की है। वकील विष्णु शंकर जैन के जरिये दाखिल याचिका में मांग की गई है कि जब तक दिल्ली सरकार और उत्तरी दिल्ली नगर निगम हनुमान मंदिर को फिर से उसके स्थान पर स्थापित ना कर दें तब तक चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण का कार्य ना हो। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में बिना मंदिर प्रबंधन या भक्तों या आम जनता का पक्ष सुने ही फैसला सुना दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 3 जनवरी, 2021 को हनुमान मंदिर हटा दिया गया।

याचिका में कहा गया है कि मंदिर को हटाने का काम कानूनी प्रक्रिया को अपनाए बिना किया गया। ऐसा करना भक्तों के पूजा करने के अधिकार का उल्लंघन है। ये मंदिर करीब पिछले पचास सालों से चांदनी चौक में स्थित है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पूजा के लिए आते हैं।

 


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