मुंबई, 04 जुलाई (हि.स.)। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को मझगांव सत्र न्यायालय (मुंबई) ने मानहानि के केस में 15,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी। उनके लिए पूर्व सांसद एकनाथ गायकवाड़ ने जमानत दी। राहुल गुरुवार को अदालत में पेश हुए। उन्होंने खुद को बेकसूर बताया। कहा, वह ‘दोषी नहीं’ हैं।
उल्लेखनीय है कि राहुल ने वर्ष 2017 में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के पीछे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की विचारधारा का हाथ होने का आरोप लगाया था। इस पर उनके खिलाफ संघ के स्वयंसेवक और वकील ध्रुतिमन जोशी ने मानहानि की याचिका दाखिल की थी। जोशी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और माकपा नेता सीताराम येचुरी पर भी मानहानि की याचिका दायर की थी। न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। जोशी ने याचिका में आरोप लगाया था कि लंकेश की हत्या के मुश्किल से 24 घंटे बाद ही राहुल गांधी ने इसके लिए आरएसएस और उसकी विचारधारा को जिम्मेदार ठहरा दिया। महाराष्ट्र में राहुल गांधी के खिलाफ किसी संघ स्वयंसेवक की ओर से दायर की गई यह दूसरी याचिका है।
वर्ष 2014 में भी एक स्थानीय स्वयंसेवक राजेश कुंते ने भी महात्मा गांधी की हत्या के लिए कथित रूप से संघ पर आरोप लगाने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की थी। वह याचिका ठाणे की भिवंडी अदालत में विचाराधीन है। राहुल के खिलाफ मानहानि के कई केस कई राज्यों की अदालतों में भी विचाराधीन हैं। राहुल गांधी 6 जुलाई को पटना, 9 जुलाई को सूरत और 12 जुलाई को अहमदाबाद में मानहानि मामले की सुनवाई में शामिल हो सकते हैं।