16 अक्टूबर तक दाती महाराज के खिलाफ जांच पूरा करे सीबीआई : कोर्ट

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3 अक्टूबर 2018 को हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था।



नई दिल्ली, 24 सितम्बर (हि.स.)। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने रेप मामले में दाती महाराज और उसके तीन भाईयों के खिलाफ जांच पूरा करने के लिए सीबीआई को 16 अक्टूबर तक की मोहलत दी है। कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वो 16 अक्टूबर तक पूरक चार्जशीट दायर करे।
दरअसल सीबीआई ने एडिशनल सेशंस जज हरीश दुर्रानी की कोर्ट से कहा कि शिकायतकर्ता से कुछ सवालों के जवाब मिलते ही वो कोर्ट को रिपोर्ट सौंप देगी। उसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को 16 अक्टूबर तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।
3 अक्टूबर 2018 को हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट भी दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं था। जब हाईकोर्ट ने आरोप पत्र में पुलिस को अब तक दाती महाराज को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिलने की बात देखी तो वो नाराज हो गया। तब हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपते हुए इस मामले में पूरक आरोप पत्र दायर करने का निर्देश दिया था।
पिछले 23 जनवरी को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट ने 3 अक्टूबर 2018 को सीबीआई जांच का आदेश दिया था। जांच पूरी कर तीन महीने में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करना था। सीबीआई ने अभी तक दाती महाराज को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने के लिए कोई याचिका भी दायर नहीं की है।
दाती महाराज को 22 जनवरी को कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी थी। कोर्ट ने दाती महाराज और उसके तीन भाईयों को एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि दाती महाराज किसी भी तरह जांच को प्रभावित नहीं करेंगे। वे साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा था कि वे पीड़िता और उसके परिजनों से संपर्क नहीं करेंगे। कोर्ट ने दाती महाराज को कोर्ट की अनुमति के बिना विदेश जाने पर रोक लगाई है।
दाती महाराज ने सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि आप हाईकोर्ट जाइए। उसके बाद दाती महाराज ने हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल किया था। हाईकोर्ट ने पिछले 14 नवम्बर को सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ दाती महाराज के रिव्यू पिटीशन को भी खारिज कर दिया था।

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