अगस्ता मामले के सरकारी गवाह राजीव सक्सेना की जमानत निरस्त करने की याचिका.

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पिछले 10 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने राजीव सक्सेना को विदेश जाने की अनुमति दे दी थी। पिछले 1 जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने राजीव सक्सेना को विदेश जाने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने राजीव सक्सेना को पचास लाख रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट जमा करने का निर्देश दिया था।



नई दिल्ली, 15 जुलाई (हि.स.)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के सरकारी गवाह बन चुके राजीव सक्सेना की जमानत निरस्त करने की याचिका दायर की है। ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राजीव सक्सेना को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राजीव सक्सेना को 18 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
पिछले 26 जून को सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में सरकारी गवाह बन चुके दुबई की यूएचवाई नामक कंपनी के निदेशक राजीव सक्सेना को विदेश जाने की अनुमति देने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया था। ईडी ने कोर्ट को बताया था कि राजीव सक्सेना के खिलाफ बेनामी लेन-देन के कुछ मामलों का पता चला है और सीबीआई इन मामलों में एफआईआर दर्ज करने वाली है। ईडी ने कहा था कि हमें आशंका है कि राजीव सक्सेना को विदेश जाने की अनुमति मिलेगी तो वे वापस नहीं आएंगे।
पिछले 10 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने राजीव सक्सेना को विदेश जाने की अनुमति दे दी थी। पिछले 1 जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने राजीव सक्सेना को विदेश जाने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने राजीव सक्सेना को पचास लाख रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट जमा करने का निर्देश दिया था। राजीव सक्सेना ने यूरोप, दुबई और ब्रिटेन जाने की कोर्ट से इजाजत मांगी थी। याचिका में कहा गया था कि उसे अपने इलाज के लिए विदेश जाने की जरूरत है।
पिछले 25 मार्च को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी थी। पिछले 25 फरवरी को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को नियमित जमानत दी थी। राजीव सक्सेना ने स्वास्थ्य वजहों से जमानत की मांग की थी। पिछले 14 फरवरी को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को अंतरिम जमानत दी थी।
पिछले 12 फरवरी को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को 18 फरवरी तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। कोर्ट ने राजीव सक्सेना का एम्स में मेडिकल परीक्षण कराने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान राजीव सक्सेना ने कहा कि उसे ल्युकेमिया की बीमारी है। उसे अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है।
राजीव सक्सेना को प्रत्यर्पित कर 31 जनवरी को भारत लाया गया था जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 31 जनवरी की सुबह ही उसे गिरफ्तार किया था। राजीव सक्सेना की पत्नी शिवानी सक्सेना हैं जिन्हें पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 11 जनवरी को 15 दिनों के लिए दुबई जाने की अनुमति दी थी। ईडी ने शिवानी को 17 जुलाई 2017 को चेन्नई से गिरफ्तार किया था। शिवानी मैट्रिक्स होल्डिंग्स के अलावा दुबई की यूएचवाई नामक कंपनी की भी डायरेक्टर है। रिश्वत देने के लिए अगस्ता वेस्टलैंड से जो 58 मिलियन यूरो की जो रकम आयी थी वो दो तीन कंपनियों से होकर आयी थी। इन कंपनियों में शिवानी की यूएचवाई और मैट्रिक्स होल्डिंग भी शामिल थीं। राजीव और शिवानी को ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट में मनी लांड्रिंग के मामले में आरोपित बनाया है।

 


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