मार्शल लॉ लगाने के मामले में दक्षिण कोरिया के निलंबित राष्ट्रपति के नाम अरेस्ट वारंट जारी
सियोल : दक्षिण कोरिया की अदालत ने निलंबित राष्ट्रपति यूं सुक येओल के लिए गिरफ्तारी वारंट को मंजूरी दे दी है। येओल के लिए गिरफ्तारी और तलाशी वारंट मंगलवार सुबह जारी किया गया। येओल पर 3 दिसंबर को मार्शल लॉ लागू करने के फैसले को लेकर महाभियोग लगाया गया था और उन्हें सत्ता से निलंबित कर दिया गया था।
दि कोरिया हेराल्ड के मुताबिक सियोल पश्चिमी जिला न्यायालय ने निलंबित राष्ट्रपति यूं सुक येओल के खिलाफ वारंट को मंजूरी दे दी है। दक्षिण कोरिया में किसी मौजूदा राष्ट्रपति के लिए जारी किया गया यह पहला गिरफ्तारी वारंट है।
उल्लखनीय है कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक येओल ने 3 दिसंबर की रात नाटकीय घटनाक्रम में देश में मार्शल लॉ की घोषणा की थी। मार्शल लॉ लागू करने को लेकर उन्होने दावा किया था कि वह दक्षिण कोरिया को ‘देश-विरोधी ताक़तों’ से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर देश विरोधी ताकतों के साथ मिले होने का आरोप लगाते हुए मार्शल लॉ को जरूरी बताया था। हालांकि व्यापक विरोध और दबाव के बाद इसे वापस ले लिया गया। जिसके बाद उनके खिलाफ महाभियोग लगाया गया और सत्ता से निलंबित कर दिया गया। अब उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिया गया है।
साल 1987 में दक्षिण कोरिया के संसदीय लोकतंत्र बनने के बाद कभी यहां मार्शल लॉ नहीं लगा था लेकिन राष्ट्रपति यूं सुक येओल ने इसे लागू करने की कोशिश की।