बजट 2019 : अब 400 करोड़ का टर्न-ओवर करने वाली कंपनियों को देना होगा 25 फीसदी टैक्स
नई दिल्ली, 05 जुलाई (हि.स.)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया। लोकसभा में वित्त वर्ष 2019-20 का बजट पेश करते हुए सीतारमण कॉरपोरेट टैक्स की न्यूनतम सीमा 25 फीसदी रखी गई है, लेकिन छोटी कंपनियों को छूट देते हुए यह दर 400 करोड़ रुपये तक सलाना कारोबार करने वाली कंपनियों पर लागू करने की घोषणा की है।
वित्त मंत्री ने कॉरपोरेट टैक्स पर छूट का ऐलान करते हुए 400 करोड़ रुपये की सालाना टर्नओवर वाले कॉरपोरेट कंपनियों पर 30 फीसदी की दर को घटाकर अब 25 फीसदी कर दिया है। फिलहाल यह दर 250 करोड़ रुपये तक वार्षिक कारोबार करने वाली कंपनियों पर लागू है, जिसे वित्त मंत्री ने बढ़ाया है। सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि 99.3 फीसदी कंपनियां इसमें शामिल होंगी। अब केवल 0.7 फीसदी कंपनियां ही इस दर से अलग होंगी।
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि 500 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाली कंपनियों के दायरे को व्यापक बनाना बाजार की उम्मीदों के खिलाफ है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 250 करोड़ रुपये और उससे ज्यादा के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए 25 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स की घोषणा की थी।
क्या होता है कॉरपोरेट टैकस
दरअसल, कॉरपोरेट टैक्स किसी कंपनी की कुल आय पर लगने वाला टैक्स होता है। कंपनी एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड सरकारी और निजी कंपनियों को कॉरपोरेट टैक्स चुकाना पड़ता है।