गुजरात हाई कोर्ट : मास्क न पहनने वालों को आठ दिन कोविड केन्द्र में रखे सरकार

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अहमदाबाद, 27 नवम्बर (हि.स.)। गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य में कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को इसे नियंत्रण करने के लिए सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है।
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सरकार बिना मास्क के घूमने वालों पर कड़ी कार्रवाई कर उन पर जुर्माना लगाए और कोरोना की रोकथाम के लिए किए कार्यों को लेकर सरकार अपना जवाब दाखिल करे। हाई कोर्ट ने मास्क न लगाने वालों को आठ दिन की सजा देने के निर्देश सरकार को दिए।
गुजरात हाई कोर्ट के एडवोकेट जनरल ने कहा कि सरकार शनिवार और रविवार के लिए एक बड़ा फैसला लेगी और जब तक कोरोना की स्थिति नियंत्रण में नहीं आती तब तक कहीं कोई सभा नहीं होगी। हाई कोर्ट ने सरकार को इस संबंध में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
उल्लेखनीय है कि राज्य में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है लेकिन लोगों में कोरोना को लेकर कोई डर नहीं दिख रहा है। लोग सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के घूमते दिखाई देते हैं और शारीरिक दूरी का पालन भी नही किया जा रहा है। राज्य में दीपावली के बाद से कोरोना के मामले बढ़ गए। राज्य में पिछले 24 घंटे में 70 हजार 820 परीक्षण किए गए। जिसमें से 1,560 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 16 मरीजों की मौत हो गई है। इस दौरान 1,302 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। राज्य में रिकवरी दर 90.99 फीसदी से घटकर 90.93 फीसदी हो गई है। दीवाली के बाद गुजरात में अब तक 1500 से अधिक मामले चार बार सामने आए हैं, जिसमें पहली बार 21 नवम्बर को 1515 मामले सामने आए थे। इसके बाद 24 नवम्बर को 1510 और 25 नवम्बर को 1540 मामले और अब 26 नवम्बर को 1560 मामले दर्ज हुए हैं।

 


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