विदेश यात्रा व कोरोना के पॉजिटिव मरीजों के संपर्क छुपाने पर होगी कानूनी कार्रवाई

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नई दिल्ली, 20 मार्च (हि.स.)। विदेश यात्रा व कोरोना के पॉजिटिव मरीजों के संपर्क आने की जानकारी छुपाना महंगा पड़ सकता है। राज्य महामारी एक्ट  व अन्य संबंधित राज्यों के कानून के तहत केन्द्र सरकार व राज्य सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर सकती है जो लोगों की तबियत खराब कर सकते हैं। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश के नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना सरकार का काम है। चूंकि कोविड-19 संक्रमण नया है,  इसे रोकने के लिए सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। कोविड पॉजिटिव के संपर्क में आए एक भी व्यक्ति से चूकना सारी कोशिशों पर पानी फेर सकता है, इसलिए इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार सारे कड़े प्रयास कर रही है और कड़े कदम उठा रही है।
कोरोना वायरस के मामले शाम को फिर बढ़ गए। कोरोना के कुल मामले 195 से बढ़कर 223  हो गए हैं। उसके साथ इन मामलों के संपर्क में आए 6,700 लोगों को निगरानी में रखा गया है और अन्य संपर्क की तलाश की जा रही है।
संक्रमण को रोकने में कारगर है दूरी बनाना
लव अग्रवाल ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में कोविड के मामले बढ़े हैं। इसलिए इसकी चेन को खत्म करने व इसे रोकने के लिए लोगों को सोशल दूरी बनाना जरूरी है। इसलिए रविवार को सभी को जनता कर्फ्यू में भागीदारी करनी चाहिए। इससे बीमारी की रोकथाम व इसे फैलने से रोकने में यह काफी मददगार साबित हो सकता है।
अफवाहों से बचने की सलाह
संयुक्त सचिव ने अपील किया कि सोशल मीडिया में कोरोना वायरस को लेकर चल रहे अफवाहों व फेक न्य़ूज से लोगों को बचना चाहिए। लोगों को कोरोना के बारे में कोई जानकारी लेनी है तो वे स्वास्थ्य मंत्रालय़ के टोल फ्री नंबर 1075 पर कॉल सकते हैं।

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