देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड: मप्र पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

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नई दिल्ली, 22 जुलाई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड के आरोपी गोविंद सिंह की जमानत को निरस्त कर दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में जांच में लापरवाही बरतने पर मध्य प्रदेश पुलिस को फटकार लगाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गोविंद सिंह को गिरफ्तारी से बचाने में मध्य प्रदेश पुलिस की भूमिका संदेहास्पद है। कोर्ट ने इस मामले में मध्य प्रदेश पुलिस के ढीले रवैये को लेकर राज्य के डीजीपी को फटकार लगाई। कोर्ट ने गोविंद सिंह को मध्य प्रदेश की दूसरी जेल में ट्रांसफर करने का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में अमीर-गरीब के लिए अलग-अलग दोहरी न्याय व्यवस्था नहीं हो सकती है। न्यायपालिका को राजनैतिक दबाव से मुक्त होना चाहिए।

गोविंद सिंह मध्य प्रदेश की बीएसपी विधायक रमाबाई प्रजापति के पति हैं। इससे पहले गोविंद सिंह की गिरफ्तारी न होने से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गोविंद सिंह की गिरफ्तारी हो पाई थी।


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