नई दिल्ली, 24 नवम्बर (हि.स.)। अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले दिल्ली के लोग मालिकाना हक के लिए 16 दिसम्बर से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते है। रजिस्ट्रेशन के 180 दिन के भीतर ही सर्टिफिकेट दिये जाएंगे। डीडीए अपने जोनल कार्यालयों में सहायता केंद्र भी खोलेगा, जहां एक दिसम्बर से नि:शुल्क सहायता दी जाएगी।
केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार डीडीए ने दो अलग-अलग वेबपोर्टल बनाए हैं। इनमें से एक पोर्टल पर कॉलोनियों के सीमांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जबकि दूसरा पोर्टल रजिस्ट्रेशन के लिए बनाया गया है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए बनने वाले पोर्टल को 16 दिसम्बर से शुरू करने का टारगेट रखा गया है। पारदर्शिता को ध्यान में रखकर पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया गया है।
डीडीए उपाध्यक्ष तरूण कपूर ने बताया कि जो लोग प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करेंगे, उन्हें 180 दिन के भीतर ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस सिस्टम को आसान बनाने के लिए डीडीए अपने जोनल ऑफिसों में 25 से 30 सहायता केंद्र भी शुरू करेगा, जो एक दिसम्बर से काम करना शुरू कर देंगे। इन सहायता केंद्रों पर नि:शुल्क सहायता दी जाएगी।