कोल इंडिया की नयी एन्‍यूटी स्‍कीम 2020” का अनुमोदन, पूर्व की भांति नौकरी देने का प्रावधान

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 रांची, 15 सितम्बर ( हि.स.)। कोल इंडिया एवं उसकी अनुषंगी कंपनियां अब भूमि अधिग्रहण करने पर नौकरी या नौकरी के बदले नियमित मासिक भत्‍ता देने का विकल्‍प तैयार किया है। नयी स्‍कीम के अंतर्गत जहां पहले परिवार में सहमति होने पर किसी एक व्‍यक्ति को दो एकड़ के बदले नौकरी देने का प्रावधान था वहॉ अब मासिक भत्‍ते का भी विकल्‍प रहेगा जो उन्‍हें भूमि का कब्‍जा देने पर मिलेगा। यह प्रावधान जमीन के बदले नौकरी के अतिरिक्‍त विकल्‍प के रूप में प्रभावित भू-स्‍वामियों के लिए उपलब्‍ध रहेगा।  कोल इंडिया बोर्ड द्वारा विगत 02 सितम्‍बर, 2020 को अधिग्रहित भूमि के बदले भूमि पूनर्वासन एवं पुनर्स्‍थापना(आर एंड आर पॉलीसी) के अंतर्गत ‘कोल इंडिया एन्‍यूटी स्‍कीम 2020’  का अनुमोदन किया गया जिसकेअंतर्गत प्रभावित भू-स्‍वामियों को कम से कम दो हजार एवं अधिकतम तीस हजार रूपये प्रति माह दिये जायेंगे।
गौरतलब है कि प्रचलित भूमिअधिग्रहण के बदले सीसीएल द्वारा प्रति दो एकड़ पर एक नियोजन का प्रावधान है, यह पॉलिसी भी विकल्‍प के रूप में वर्तमान में जारी रहेगी। नयी स्‍कीम के तहत प्रभावित भू-स्‍वामी जिनकीभूमि सीसीएल द्वारा अधिग्रहित की गयी है उन्‍हें भूमि मुआवजा के अतिरिक्‍त प्रतिमाह 30 वर्षों तक यापरियोजना के चालू रहने तक (जो भी ज्‍यादा हो) 150/- रूपये प्रति डिसमील के आधार पर कम से कम दो हजार एवं अधिकतम तीस हजार रूपये मासिक दिये जायेंगे। यह भी उल्‍लेखकरना आवश्‍यक है कि आर एंड आर पॉलीसी के अंतर्गत मिलने वाले लाभ पूर्व की भांति जारी रहेगी।

 


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