अहमदाबाद, 10 सितम्बर (हि.स.)। गुजरात की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने केंद्र सरकार के नए मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव करके लोगों को बड़ी राहत दी है। बदलाव के बारे में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने बताया कि राज्य में बिना हेलमेट पर 1000 रुपये की जगह 500 रुपये का जुर्माना होगा। इसी तरह अब कार में बिना सीट बेल्ट 1000 रुपये की बजाय 500 रुपये का जुर्माना देना होगा।
केंद्र सरकार के नए यातायात नियमों के प्रावधान पर मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि नए मोटर वाहन अधिनियम के 50 वर्गों में संशोधन करके और जुर्माना राशि को कम करते हुए राज्य में 16 सितम्बर से नए नियम लागू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार ने दोपहिया वाहन चालकों और कृषि वाहनों से संबंधित वाहनों के जुर्माने में छूट दी है।
गुजरात सरकार के नए नियम:
-लाइसेंस, बीमा, पीयूसी, आरसी बुक पहली बार नहीं होने पर 500 रुपये का जुर्माना
-लाइसेंस, बीमा, पीयूसी, आरसी बुक नहीं होने पर दूसरी बार 1000 रुपये का जुर्माना
– रुक-रुक कर पार्किंग पर पहली बार 500 रुपये, दूसरी बार 1000 रुपये जुर्माना
– ग्लास पर डार्क फिल्म में पहली बार 500 रुपये, दूसरी बार 1000 रुपये
– चलते वाहन में मोबाइल पर बात करने पर पहली बार 500 रुपये, दूसरी बार 1000 रुपये
– हेलमेट न पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना
– सीट बेल्ट न बंधी होने पर 500 रुपये का जुर्माना
– खतरनाक ड्राइविंग पर थ्री व्हीलर 1500 रुपये , LMV Rs.3000 जुर्माना
-ओवरस्पीड टू, थ्री व्हीलर और ट्रैक्टर पर 1500 रुपये जुर्माना
-ओवरस्पीड लाइट मोटर वाहन के लिए 2000 रुपये, चार पहिया वाहन के लिए 4000 रुपये जुर्माना
– बिना लाइसेंस के दोपहिया और तीन पहिया वाहन के लिए 2000
– बिना लाइसेंस के चार पहिया वाहन के लिए 3000 रुपये जुर्माना
– टू व्हिलर में पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट अनिवार्य नहीं
– डिजिटल दस्तावेज प्रमाण के रूप में मान्य होंगे