स्थायी समिति के छठे सदस्य के चुनावी तरीके को आतिशी ने असंवैधिक करार दिया !

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नई दिल्ली : दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के छठे सदस्य के लिए हुए चुनाव को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने असंवैधानिक बताते हुए कहा कि स्थायी समिति के सदस्य के चुनाव की तारीख व स्थान मेयर ही तय कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा कल लोकतंत्र की हत्या करते हुए नियमों को ताक पर रखकर एमसीडी स्थायी समिति के छठे सदस्य का अवैध और असंवैधानिक चुनाव करवाया गया।

शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री आतिशी ने दावा किया कि भाजपा द्वारा एमसीडी की स्टैंडिंग कमिटी के सदस्य का जो चुनाव करवाया गया, वो गैर-कानूनी, गैर-संवैधानिक और गैर-लोकतांत्रिक है। यह चुनाव दिल्ली म्यूनिसिपल एक्ट 1957 का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि, कॉरपोरेशन की मीटिंग का समय, स्थान और तारीख सिर्फ मेयर तय कर सकते हैं। डीएमसी एक्ट का सेक्शन 76 भी स्पष्ट शब्दों में कहता है कि, जब भी कॉरपोरेशन की मीटिंग होगी उसकी अध्यक्षता मेयर करेंगे और मेयर के अनुपस्थित रहने पर डिप्टी मेयर अध्यक्षता करेंगे।

आतिशी ने कहा कि लोकतंत्र, संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए एलजी के पास शक्तियां न होते हुए भी एक आईएएस ऑफिसर जिसके पास सदन की बैठक बुलाने की शक्ति न होने के बावजूद एलजी आदेश देते हैं, कमिश्नर उस आदेश को मानते हैं। चुनाव के लिए कॉरपोरेशन की बैठक बुलाते हैं और चुने हुए मेयर और डिप्टी मेयर की जगह एक आईएएस अधिकारी को पीठासीन अधिकारी बना देते हैं। उन्होंने कहा कि, भाजपा, एलजी और उनके अफसरों ने कल के गैर-कानूनी चुनाव में हर स्तर पर संविधान की धज्जियां उड़ाई।


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