लखनऊ, 09 अक्टूबर (हि.स.)। पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद, लॉ कॉलेज की छात्रा और उसके तीन दोस्तों को आवाज के नमूने लेने के लिए बुधवार को शाहजहांपुर से लखनऊ लाया गया है। लखनऊ के विधि विज्ञान प्रयोगशाला में पांचों की आवाज के नमूने लिए गए हैं जिसका वायरल हुए वीडियो से मिलान कराया जाएगा। सीजेएम कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद एसआईटी ने यह कदम उठाया है। इस दौरान प्रयोगशाला के अधिकारी, एसआईटी टीम के सभी सदस्य, शाहजहांपुर जेल से आये सुरक्षाकर्मी और स्थानीय पुलिस के उपनिरीक्षक जवान मौजूद रहे।
पूर्व केन्द्रीय गृह मंत्री चिन्मयानंद के विरुद्ध एसआईटी की जांच शुरू होने के बाद मालिश वाले वायरल वीडियो को जांच के लिए लखनऊ के विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था। इसके बाद उसमें सुनायी देने वाली आवाजों की जांच होनी थी जिसके लिए एसआईटी की टीम के कुछ सदस्य सुबह छह बजे के करीब शाहजहांपुर जेल से सबसे पहले लॉ कॉलेज की छात्रा को लेकर निकले और लखनऊ आये। इसके ढाई घंटे बाद चिन्मयानंद को शाहजहांपुर जेल से भारी सुरक्षा के बीच एसआईटी के अन्य सदस्यों ने लखनऊ पहुंचाया। करीब डेढ़ घंटे बाद छात्रा के तीनाें साथी सचिन, संजय और विक्रम को लखनऊ लाया गया। लखनऊ लाते समय तीनों में पर्याप्त दूरी रखी गयी, जिससे कोई आपस में वार्ता ना कर सके।
लखनऊ में महानगर स्थित यूपी पुलिस की प्रयोगशाला में तीनों के अलग-अलग आवाज के नमूने लिए गए। सबसे पहले लॉ कॉलेज की छात्रा की आवाज को सुना गया और उसके नमूने को सुरक्षित रखा गया। इसके बाद बारी-बारी सभी की आवाज को सुरक्षित किया गया। एसआईटी का दावा है कि जांच के दौरान चिन्मयानंद, छात्रा व तीनों युवकों ने वीडियो में अपनी मौजूदगी स्वीकारी है। एफएसएल की लैब की जांच में भी वीडियो सही पाए गए हैं लेकिन इसकी पुष्टि के लिए आरोपितों की आवाज के नूमनों की जांच आवश्यक है। इसीलिए यह कवायद की जा रही है ताकि हाईकोर्ट में एसआईटी का पक्ष मजबूत रहे।
शाहजहांपुर के लॉ कॉलेज की एक छात्रा ने पूर्व मंत्री चिन्मयानंद पर एक साल तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। जबकि चिन्मयानंद के वकील ने छात्रा व उसके तीन दोस्तों पर पांच करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया। दोनों मामलों में केस दर्ज हैं। एसआईटी ने चिन्मयानंद व छात्रा और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सभी शाहजहांपुर जेल में बंद हैं। मामले की जांच एसआईटी कर रही है और स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ धारा 376 सी, 354 डी, 342, और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।