राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तबादलों में हुआ बड़ा खेल

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सरकार ने रद्द किये 255 सीओ समेत 400 अधिकारियों के तबादलेमुख्य सचिव ने जारी किया आदेश, अब मुख्यमंत्री खुद देखेंगे यह मामला  



पटना, 03 जुलाई (हि.स.) ।  बिहार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग में 255 अंचलाधिकारियों  समेत 400 अधिकारियों के तबादले पर तत्काल प्रभाव से शुक्रवार को रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि इन तबादलों में बड़ा खेल हुआ था। जब इसकी  भनक सरकार को लगी तो मुख्य सचिव दीपक कुमार ने तबादले की फाइल अपने पास तलब की थी। उसके बाद मुख्य सचिव ने शुक्रवार को सभी तबादलों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी।

बिहार के मुख्य सचिव ने इस सम्बन्ध में शुक्रवार को अपना आदेश जारी कर दिया है।  जारी किये गए आदेश में कहा गया है कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग में विगत 27 जून को अधिसूचना संख्या-186 (3) और 187 (3) के साथ-साथ 30 जून को अधिसूचना संख्या-192(3) और 193 (3) के जरिये अंचलाधिकारियों और दूसरे पदाधिकारियों का तबादला किया गया है। आदेश में कहा गया है कि इस तबादले में सरकारी नियमों का पालन नहीं किया गया है। मुख्य सचिव ने कहा है कि सरकार ने इन सारे तबादलों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा  दी  है। अब पूरे मामले की जांच पड़ताल की जायेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फाइल मांगी है। वे अब खुद इसे देखेंगे और तब तबादले पर फैसला लिया जायेगा।

क्या है मामला

दरअसल, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में इस दफे हुए तबादले में भारी खेल होने की खबरें आम थीं । खुद मुख्यमंत्री तक इसकी शिकायत पहुंची थी। विभाग के अधिकारी बता रहे थे कि मंत्री रामनारायण मंडल ने अपनी निगरानी में खुद  ट्रांसफर पोस्टिंग किये हैं। भारी पैमाने पर हुए ट्रांसफर पोस्टिंग में सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ा दी गयीं। सरकार ने नियम बना रखा है किसी पदाधिकारी की  पदस्थापना के तीन साल पूरे होने के बाद ही उसका ट्रांसफर किया जाना चाहिये लेकिन साल-दो साल वाले अधिकारियों का भी बड़े पैमाने पर स्थानांतरित कर दिया गया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सबसे पहले 27 जून को 77 सीओ को सहायक बंदोबस्त प्रभारी के पद पर ट्रांसफर किया था। फिर 27 जून को ही 255 सीओ का एक साथ ट्रांसफर कर दिया गया। 30  जून को विभाग ने फिर से अधिसूचना निकाली और पहले किये गये आठ सीओ के ट्रांसफर को रद्द कर दिया। विभाग ने 30 जून को फिर से अधिसूचना निकाली और 43 अधिकारियों की सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से वापस कर दी।

 


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