आईएनएक्स मीडिया डील मामले में पी. चिदंबरम को बड़ा झटका

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सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, अब ईडी जब चाहे चिदंबरम को गिरफ्तार कर सकती है



नई दिल्ली, 05 सितम्बर (हि.स.)। आईएनएक्स मीडिया डील मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी वाले मामले में चिदंबरम को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है। अब सीबीआई के बाद ईडी भी जब चाहे चिदंबरम को गिरफ्तार कर सकती है। जस्टिस आर. भानुमति की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अग्रिम जमानत आरोपित के अधिकार के तौर नहीं दी जा सकती है। ये आर्थिक अपराध का मामला है। ऐसे केस में शुरुआती स्टेज पर जमानत देना जांच को बाधित करेगा। कोर्ट ने कहा कि चिदंबरम ट्रायल कोर्ट में नियमित जमानत की अर्जी लगा सकते हैं।
ईडी वाले मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद चिदंबरम ने सीबीआई हिरासत के खिलाफ दायर याचिका को वापस ले लिया है। अब या तो चिदंबरम सीबीआई के मामले में तिहाड़ जेल जाएंगे या ईडी की हिरासत में।
पिछले 3 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की सीबीआई हिरासत आज तक जारी रखने का आदेश दिया था। हालांकि सीबीआई का कहना था कि हम अब हिरासत नहीं चाहते हैं।
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट के जज को फैसला लेने देना चाहिए। उसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। तुषार मेहता ने कहा था कि सीबीआई अब हिरासत नहीं चाहती है। अगर कोई व्यक्ति न्यायिक हिरासत में नहीं जाना चाहता है तो ये कोर्ट आदेश क्यों पारित करे? तब जस्टिस भानुमति ने सिब्बल और सिंघवी से कहा था कि वे ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका पर जोर नहीं देंगे। तब सिब्बल और सिंघवी ने कहा था कि वे 5 सितंबर तक इंतजार करेंगे और तब तक जमानत याचिका पर जोर नहीं देंगे। तब तुषार मेहता ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट के लंबित मामले को नियंत्रित नहीं करे।

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