आईएनएक्स मीडिया डील केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे चिदंबरम

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चिदंबरम की ओर से आज इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की जा सकती है।



नई दिल्ली, 18 नवम्बर (हि.स.)। आईएनएक्स मीडिया डील में ईडी के मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व मंत्री पी. चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। चिदंबरम की ओर से आज इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की जा सकती है।
पिछले 15 नवम्बर को हाईकोर्ट आईएनएक्स मीडिया डील में ईडी के मामले में पी चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दिया था। जस्टिस सुरेश कैत ने कहा था कि चिदंबरम के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। उन्हें जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा। चिदंबरम को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा।
ईडी ने चिदंबरम की जमानत का विरोध किया था। ईडी ने कहा था कि मामले की गंभीरता को देखते हुए चिदंबरम को जमानत नहीं दिया जाना चाहिए। ईडी ने कहा था कि चिदंबरम का यह कहना ग़लत है कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है। पिछले 1 नवम्बर को कोर्ट ने स्वास्थ्य आधार पर चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था। एम्स अस्पताल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि चिदंबरम की हालत ठीक है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है।
पिछले 13 नवम्बर को कोर्ट ने चिदंबरम को 27 नवम्बर तक की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। सीबीआई के मामले में चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। पिछले 17 अक्टूबर को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया डील मामले में चिदंबरम को 24 अक्टूबर तक की ईडी की हिरासत में भेजने का आदेश दिया था।
चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया डील के सीबीआई से जुड़े मामले में पिछले 21 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई ने 15 मई 2017 को एफआईआर दर्ज की थी। इसमें आरोप लगाया गया है कि वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से मंजूरी देने में गड़बड़ी की गई। इसके बाद ईडी ने 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था।

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