इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जाधव के लिए वकील नियुक्त करने के लिए दिया समय
इस्लामाबाद, 06 अक्टूबर (हि.स.)। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कुलभूषण जाधव को अपने लिए वकील नियुक्त करने के लिए भारत को और समय दिया है। दरअसल, एक सैन्य अदालत ने जासूसी एवं आतंकवाद के आरोपों में अप्रैल, 2017 में दोषी ठहराते हुए जाधव को मौत की सजा सुनाई थी।
भारत ने जाधव को कांसुलर एक्सेस से पाकिस्तान के इनकार करने और मौत की सजा को चुनौती देते हुए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। आईसीजे ने जुलाई, 2019 में फैसला दिया कि पाकिस्तान को जाधव को दोषी ठहराने और सजा सुनाने संबंधी फैसले की ‘प्रभावी समीक्षा एवं पुनर्विचार’ करना चाहिए।
मंगलवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने जाधव के लिए वकील नामित करने के संबंध में कानून मंत्रालय के मामले की सुनवाई की। पाकिस्तान के अटार्नी जनरल खालिद जावेद खान ने अदालत को याद दिलाया कि उसने पांच मई को एक आदेश पारित किया था, जिसमें अधिकारियों से वकील की नियुक्ति के लिए भारत से संपर्क करने का एक और प्रयास करने को कहा गया था।
खान ने अदालत को यह भी बताया कि भारत एक अलग कमरे में जाधव तक राजनयिक पहुंच चाहता है, लेकिन अधिकारी उसे भारतीय प्रतिनिधियों के साथ अकेले छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते। उन्होंने कहा, ‘वे उससे सिर्फ हाथ मिलाकर भी उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं।’ हालांकि अदालत ने अटॉर्नी जनरल से भारत सरकार से जवाब मांगा और सुनवाई अगले महीने तक के लिए स्थगित कर दी है।