मेहुल चोकसी मामला: बांबे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार, तीन जुलाई को सुनवाई की मांग
नई दिल्ली, 02 जुलाई (हि.स.)। केंद्र सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के फरार मुख्य आरोपित मेहुल चोकसी की स्वास्थ्य संबंधी स्थिति पर रिपोर्ट देने के बांबे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस याचिका पर कल यानि तीन जुलाई को सुनवाई करने की मांग की है।
बांबे हाईकोर्ट ने पिछले 24 जून को मेहुल चोकसी की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम का गठन किया। इस रिपोर्ट को देखने के बाद कोर्ट ये फैसला करेगी कि चोकसी हवाई यात्रा के लिए फिट है या नहीं। बांबे हाईकोर्ट ने विशेषज्ञों की टीम को नौ जुलाई तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट इस मामले पर 10 जुलाई को सुनवाई करेगी।
दरअसल मेहुल चोकसी ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए मामले की जांच में शामिल होने के लिए भारत आने से इनकार कर दिया है। पिछले दिनों कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में मेहुल चोकसी ने कहा था कि वह देश से भागा नहीं है, बल्कि अपना इलाज कराने के लिए विदेश में है और जांच में शामिल होने का इच्छुक है लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कारणों से यात्रा करने में असमर्थ है।