हाईकोर्ट का केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश, कोरोना रोगियों के लिए बेड और वेंटिलेटर बढ़ाएं

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नई दिल्ली, 13 जून (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वे कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बेड और वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाएं। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई के बाद कहा कि दिल्ली में स्थिति गंभीर है।
सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि 9 जून तक दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए 9179 बेड हैं, जिसमें 4914 बेड पर मरीजों का इलाज चल रहा है। दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली में 569 वेंटिलेटर हैं, जिसमें फिलहाल 315 का इस्तेमाल हो चुका है। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार बेडों और वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाएं।
कोर्ट ने दिल्ली के सभी अस्पतालों को निर्देश दिया कि वे अपने अस्पतालों में बेड की क्षमता की रियल टाइम उपलब्धता को अपलोड करें ताकि कोरोना का संक्रमण होने पर आम जनता पहले ही तय कर सके कि उसे किस अस्पताल में जाना चाहिए ताकि उसका इलाज हो सके।
वकील मृदूल चक्रवर्ती ने दायर की गई याचिका में दक्षिणी दिल्ली के डिफेंस कालोनी में कंटेंमेंट के दिशा-निर्देशों का पालन करने की मांग की थी। याचिक में कहा गया था कि दिल्ली के अस्पतालों में पर्याप्त बेडों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किया जाए।

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