सीसीआई ने गोपनीय जांच रिपोर्ट लीक करने के गूगल के आरोपों से किया इनकार

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नई दिल्ली, 24 सितंबर (हि.स.)। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने गूगल के इन आरोपों से इनकार किया है कि उसने गोपनीय जांच रिपोर्ट को लीक किया है। मामले की अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी।

आज सुनवाई के दौरान भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की ओर से एएसजी एन वेंकटरमण ने कहा कि आयोग की ओर से गोपनीय जांच रिपोर्ट लीक नहीं की गई है। उन्होंने सुझाव दिया कि गूगल को उस अखबार और न्यूज एजेंसी के खिलाफ केस करना चाहिए, जिन्होंने इस गोपनीय रिपोर्ट तक पहुंच का दावा किया है। गूगल ने ये याचिका कांट-छांटकर दायर की है। उन्होंने कहा कि जिस अखबार ने इसे छापा है, क्या उसने ये कहा है कि ये रिपोर्ट प्रतिस्पर्धा आयोग ने दी है। गूगल को अखबार के खिलाफ केस करना चाहिए।

सुनवाई के दौरान गूगल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने एक अखबार की उस रिपोर्ट को दिखाया, जिसमें प्रतिस्पर्धा आयोग की गोपनीय रिपोर्ट होने का दावा किया गया है। सिंघवी ने कहा कि मीडिया संस्थानों को वह रिपोर्ट लीक कर दी गई। इस पर कोर्ट ने कहा कि कई बार कोर्ट का आदेश अपलोड भी नहीं होता और वह मीडिया में जा चुकी होती है। तब सिंघवी ने कहा कि प्रतिस्पर्धा आयोग की गोपनीय रिपोर्ट धारा 57 के तहत संरक्षित होती है। इस रिपोर्ट को लीक कर आयोग ने वैधानिक उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि इसके पहले भी प्रतिस्पर्धा आयोग गोपनीय रिपोर्ट लीक कर चुका है।

गूगल की याचिका में कहा गया है कि 18 सितंबर को गूगल के एंड्रायड स्मार्टफोन फोन के एग्रीमेंट को लेकर एक गोपनीय अंतरिम रिपोर्ट प्रतिस्पर्धा आयोग के महानिदेशक के दफ्तर को सौंपी गई। वो रिपोर्ट गूगल को नहीं मिली है लेकिन वो मीडिया को लीक कर दी गई।

याचिका में कहा गया है कि गोपनीय रिपोर्ट मीडिया को लीक कर गूगल और उसके साझीदारों का नुकसान करने की कोशिश की गई है। गूगल ने कहा है कि गोपनीय रिपोर्ट की सुरक्षा करना जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी है। उल्लेखनीय है कि पिछले हफ्ते ये रिपोर्ट आई थी कि प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच में पाया गया है कि एंड्रायड के संबंध में गूगल अनुचित व्यावसायिक कार्य कर रहा है।


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