जीएसटी अपील मामले में सीबीआईसी ने वर्चुअल सुनवाई को किया अनिवार्य
नई दिल्ली, 24 अगस्त (हि.स.)। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने जीएसटी फील्ड अधिकारियों से कहा है कि वे शारीरिक दूरी सुनिश्चित करते हुए वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए अपील मामलों की सुनवाई करें। सीबीआईसी ने अप्रैल में सीमा शुल्क कानून के तहत व्यक्तिगत सुनवाई और उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर संबंधित विवादों के लिए वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सुनवाई के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे।
सीबीआईसी ने देर रात प्रधान मुख्य आयुक्तों को लिखे पत्र में कहा है कि इस बारे में मिली प्रतिक्रिया से संकेत मिलता है कि इस पहल से अपीलीय कार्रवाई को आगे बढ़ाने में मदद मिली है। अपने पत्र में लिखा है कि इससे यात्रा और वक्त की बचत भी हुई है और कोविड-19 की महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में शारीरिक दूरी बनाए रखने में सफलता मिली है।
सीबीआईसी ने कहा कि इसलिए उसने विभिन्न प्राधिकरणों जैसे कमिश्नर (अपील), मूल निर्णय करने वाले अधिकारियों और केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत प्राधिकरणों से कहा है कि वे केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) से संबंधित मामलों की सुनवाई अनिवार्य रूप से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए व्यक्तिगत सुनवाई करें। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा है कि इस पहल से जीएसटी के तहत आने वाले आपूर्तिकर्ताओं, आयातकों, निर्यातकों, यात्रियों, वकीलों, कर पेशेवरों और संबंधित प्राधिकरणों जैसे सभी हितधारकों को सुविधा होगी।