सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2019-20 के आयकर रिटर्न भरने के लिए फॉर्म किया अधिसूचित
नई दिल्ली, 31 मई (हि.स.)। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्त वर्ष 2019-20 की आयकर रिटर्न भरने के लिए फॉर्म को अधिसूचित कर दिया है। आयकर विभाग ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। आमतौर पर विभाग आईटीआर फॉर्म्स को संबंधित आकलन वर्ष के अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में अधिसूचित करता है। लेकिन, इस साल असाधारण परिस्थितियों की वजह से आयकर विभाग ने सभी आईटीआर फॉर्म्स को मई के आखिरी हफ्ते में अधिसूचित किया है।
सीबीडीटी द्वारा रविवार को जारी ट्वीट के मुताबिक वित्त वर्ष 2019—20 और (आकलन वर्ष 2020—21) के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म आईटीआर-1 सहज, आईटीआर-2, आईटीआर-3, आईटीआर-4 सुगम, आईटीआर-5, आईटीआर-6, आईटीआर-7 और आईटीआर-V को नोटिफाई कर दिया है। दरअसल ये फॉर्म फाइनेंस एक्ट-2019 द्वारा किए गए संशोधनों के अनुरूप हैं।
आयकर विभाग ने कोविड-19 की महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से कई चीजों के लिए समय-सीमा में की गई वृद्धि का लाभ देने के लिए वित्त वर्ष 2019-20 के आयकर रिटर्न फॉर्म्स में संशोधन किए हैं। इससे पहले सरकार ने 2019-20 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा को बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 कर दिया था।
गौरतलब है कि आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर फॉर्म दो बार नोटिफाई किए हैं। इससे पहले जनवरी 2020 में विभाग ने दो आईटीआर फॉर्म, आईटीआर-1 और आईटीआर-4 अधिसूचित किए थे। लेकिन, 31 मई, 2020 को सभी आईटीआर फॉर्म, आईटीआर-1 से लेकर आईटीआर-7 तक अधिसूचित किये हैं। इसका अर्थ है कि पहले अधिसूचित किए गए फॉर्म रिप्लेस हो जाएंगे।