केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विभिन्न कर अनुपालनों की समय-सीमा बढ़ाई
नई दिल्ली, 29 अगस्त (हि.स.)। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सामान्यीकरण शुल्क (इक्वलाइजेशन लेवी) और प्रेषण (रेमिटेंस) के लिए विवरण दाखिल करने सहित विभिन्न कर अनुपालनों के लिए तय समय-सीमा बढ़ा दी है। सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म-1 में सामान्यीकरण शुल्क ब्योरा दाखिल करने की समय-सीमा 30 जून की तय तारीख के मुकाबले 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। आयकर विभाग ने रविवार को यह जानकारी दी।
सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि जून और सितंबर तिमाही के लिए किए गए प्रेषण के संबंध में अधिकृत डीलरों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले फॉर्म-15सीसी में त्रैमासिक विवरण अब क्रमशः 30 नवंबर और 31 दिसंबर 2021 तक दायर किया जा सकता है। इस विवरण को दाखिल करने की मूल नियत तारीख क्रमशः 15 जुलाई और 15 अक्टूबर 2021 थी।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के मुताबिक करदाताओं और अन्य हितधारकों द्वारा कुछ फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दाखिल करने में आ रही दिक्कतों की जानकारी दी गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए इन फॉर्म की ई-फाइलिंग से जमा कराने की तारीखों को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
सीबीडीटी ने एक अलग बयान में प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना विवाद से विश्वास (वीएसवी) के तहत भुगतान करने की समय-सीमा 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाने का ऐलान किया है।