नई दिल्ली, 17 जनवरी (हि.स.) । केरल के भाजपा नेता और मिजोरम के पूर्व राज्यपाल कुम्मनम राजशेखरन ने केरल सरकार की ओर से नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ दायर याचिका के मामले में पक्षकार बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कुम्मनम ने अपनी याचिका में कहा है कि इस मामले में कोई कानूनी विवाद नहीं है, यह केवल राजनीतिक विवाद है।
याचिका में कहा गया है कि याचिका दाखिल करने से पहले केरल सरकार ने कार्यपालिका के प्रमुख और राज्य के राज्यपाल से भी सलाह नहीं ली। इसे लेकर राज्य से राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सार्वजनिक बयान देकर कहा है कि वो नागरिकता संशोधन अधिनियम के पक्ष में हैं। याचिका में कहा गया है कि इस अधिनियम से राज्य का कोई कानूनी अधिकार प्रभावित नहीं होता है।
याचिका में कहा गया है कि केरल सरकार राज्य की अधिसंख्य जनता का ध्यान रखने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि राज्य की अधिकांश जनता नागरिकता संशोधन अधिनियम के पक्ष में है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि केरल सरकार की ओर से दाखिल याचिका का पूरा खर्च राज्य मंत्रिमंडल और यहां तक कि मुख्यमंत्री से वसूला जाना चाहिए।