एक अप्रैल 2020 से नहीं बिकेंगे बीएस-4, नए वित्त वर्ष में लागू होगा नया टैक्स सिस्टम
नई दिल्ली, 24 फरवरी (हि.स.)। वित्त वर्ष 2020-21 के पहले महीने अप्रैल की पहली तारीख से कई सारे नियम बदल जाएंगे। एक अप्रैल से देश में केवल बीएस-6 मानक वाले ही वाहन बिकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2018 में यह आदेश दिया था कि 31 मार्च,2020 के बाद बीएस-4 मानक के नए वाहन नहीं बिकेंगे। साथ ही बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स सिस्टम की घोषणा की। नए वित्त वर्ष में यह लागू हो जाएगा और करदाता किसी एक टैक्स सिस्टम को चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे।
इसके अलावा 31 मार्च,2020 पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख है। अगर आपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो एक अप्रैल से पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा। इसलिए पैन कार्ड होल्डर को यह काम जल्द से जल्द करा लेना चाहिए।
एक अप्रैल से नए वित्तवर्ष की शुरुआत होगी और नया टैक्स सिस्टम भी लागू होगा। करदाता पुराने और नए में किसी एक टैक्स सिस्टम को चुन सकते हैं। दोनों सिस्टम में पांच लाख तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। पुराने टैक्स सिस्टम में 5-10 लाख पर 20 प्रतिशत और उससे ज्यादा पर 30 प्रतिशत टैक्स लगता है। नए टैक्स सिस्टम में 5-15 लाख के बीच 2.5-2.5 लाख के अंतराल पर 10, 15, 20, 25 और 30 प्रतिशत का टैक्स रेट लगता है।
नए साल से विदेशी टूर पैकेज खरीदना महंगा हो जाएगा। सात लाख रुपये से ज्यादा करंसी एक्सचेंज करवाने पर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (टीसीएस) काट लिया जाएगा। इस बजट में सरकार ने विदेशी टूर पैकेज पर पांच प्रतिशत टीसीएस लगाने का प्रस्ताव दिया था। जीएसटी फॉर्म भरने वालों को एक अप्रैल से राहत मिलेगी। फॉर्म भरने में परेशानी ना हो इसके लिए एक अप्रैल से नया जीएसटी फॉर्म उपलब्ध होगा।