चंदा कोचर की नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ दायर याचिका खारिज
नई दिल्ली/मुंबई, 05 मार्च (हि.स.)। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चंदा कोचर की उनके पद से हटाने के खिलाफ दायर याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। न्यायाधीश एनएम जामदार और एमएस कार्निक की खंडपीठ ने कोचर की याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानने की आईसीआईसीआई बैंक की दलील को स्वीकार करते हुए यह फैसला दिया है।
बैंक ने हाई कोर्ट से कहा है कि कोचर से जुड़ा विवाद अनुबंध पर आधारित और यह एक निजी संस्था का विषय है। उल्लेखनीय है कि कोचर को देश के दूसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक से उनके बैंक को छोड़ने के कुछ महीने बाद ही नौकरी से निकाल दिया गया था। कोचर ने नौकरी से निकाले जाने के निर्णय को चुनौती देते हुए 30 नवम्बर 2019 को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
कोचर पर आरोप है कि उन्होंने वीडियोकॉन समूह को अवैध तरीके से 3,250 करोड़ रुपये का लोने देने में कथित भूमिका अदा की, जिससे उनके पति दीपक कोचर को लाभ हुआ। इस मामले के सामने आने के बाद ही कोचर को अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था।