अनलॉक की प्रक्रिया शुरू बिहार में कल से, 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे कार्यालय
पटना, 08 जून (हि.स.)। बिहार में कुछ पाबंदियों के साथ अनलॉक की प्रक्रिया बुधवार से शुरू होगी। शाम 07:00 बजे से सुबह 05:00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। साथ ही सरकारी एवं निजी कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
प्रदेश में रियायत देने को लेकर मंगलवार सुबह सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिसि मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में कई अन्य रियायत देने का फैसला किया गया है। सुबह 06:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक दुकानें खुलेंगी। 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ सरकारी-निजी कार्यालय खुलेंगे। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
बैठक के बाद मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने बताया कि लाॅकडाउन से कोरोना संक्रमण में कमी आई है।इसलिए लाॅकडाउन खत्म करते हुए शाम 07ः00 बजे से सुबह 05ः00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। सरकारी एवं निजी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ अपराह्न 4ः00 बजे तक खुलेंगे। हालांकि, बाहरी अंगतुकों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
उन्होंने बताया कि दुकान खुलने की अवधि 05ः00 बजे अपराह्न तक बढ़ा दी गई है, लेकिन यह एक दिन के अंतराल पर खुलेंगी। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें किराना, पीडीएस, डेयरी और कृषि कार्य से संबंधित खाद-बीज की दुकानें रोज सुबह 06:00 से शाम 05:00 बजे तक खुली रहेंगी।
मुख्य सचिव ने बताया कि ऑनलाइन शिक्षण कार्य किये जा सकेंगे। निजी वाहन चलने की अनुमति रहेगी। यह व्यवस्था अगले एक सप्ताह तक रहेगी। अभी भी भीड़-भाड़ से बचने की आवश्यकता है। जिलों के डीएम इस संबंध में आदेश जारी करेंगे।
रात्रि कर्फ्यू में मिलेगी ये छूट
शामम 07:00 बजे से सुबह 05:00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। इस अवधि में राज्य सरकार ने कई जरूरी गतिविधियों को छूट दी है। स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य में प्रयुक्त निजी वाहन को छूट मिला है। वहीं, जरूरी कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन, वन प्रबंधन में लगे वाहन, वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य के लिए ई-पास निर्गत है। सभी प्रकार के मालवाहक वाहन, वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हो और उनके पास टिकट हो और ड्यूटी पर जाने को लेकर सरकारी सेवकों एवं अन्य सेवाओं के निजी वाहनों को छूट मिलेगी।
इसके अलावा अंतरराज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन को छूट मिलेगी। निजी वाहनों के परिचालन तथा पैदल आवागमन पर रात्रि कर्फ्यू की अवधि को छोड़कर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सार्वजनिक एवं निजी वाहनों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। जिलों के डीएम स्थानीय परिस्थिति की समीक्षा कर इन प्रतिबंधों के अतिरिक्त अधिक सख्त प्रतिबंध लगा सकेंगे लेकिन किसी भी स्थिति में इन प्रतिबंधों को शिथिल नहीं करेंगे। सभी जिलाधिकारी वर्णित आदेशों के अनुपालन के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा निर्गत करेंगे।