बिहार में शाम सात बजे तक खुलेंगे बाजार, स्कूल-कॉलेज 18 तक बंद
पटना, 09 अप्रैल (हि.स.)। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर की भयावहता को देखते हुए राज्य सरकार ने विद्यालय और महाविद्यालयों को 18 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला किया है। साथ ही बाजार भी 30 अप्रैल तक शाम के सात बजे तक ही खुले रहेंगे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कोरोना की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद यह ऐलान किया। राज्य सरकार ने 30 अप्रैल तक पूरे बिहार में सभी दुकानों को शाम सात बजे बंद करने का निर्देश जारी किया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल आशिंक लॉकडाउन लागू किया गया है, जरूरत पड़ेगी तो रात का कर्फ्यू भी लगेगा।
नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में फिलहाल नाइट कर्फ्यू नहीं लगेगा। अगले 3-4 दिनों में स्थिति का जायजा लेने के बाद फिर से समीक्षा होगी। इसके बाद फैसला होगा। उन्होंने कहा कि अगले 4-5 दिनों में सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाएगी। कोरोना के मामले प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। टेस्टिंग में बढ़ोतरी और वैक्सीनेशन का काम जारी है। साथ ही कहा कि दवा लेने के बाद भी कोरोना हो जा रहा है और लोगों को इसके बारे में पता नहीं चल पा रहा है।
नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गुरुवार को सुझाव दिया था कि राज्यों में गवर्नर के स्तर पर सर्वदलीय बैठक बुलाकर कोरोना से निपटने के लिए सभी दलों की राय ली जाये। प्रधानमंत्री के सुझाव के बाद बिहार सरकार ने गवर्नर से बात की है। बिहार में अगले 8-10 दिनों में सर्वदलीय बैठक होने की संभावना है।
उच्चस्तरीय बैठक में निर्णय हुआ कि जो भी दुकानें खुलेंगी उनमें कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। सभी मास्क लगायेंगे, सेनेटाइजर की व्यवस्था होगी और शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। रेस्टोरेंट, ढाबा औऱ भोजनालय शाम सात बजे के बाद तक खोलने की इजाजत होगी। लेकिन उन्हें अपनी क्षमता का सिर्फ 25 प्रतिशत लोगों को ही बिठाना होगा।
हालांकि, होम डिलेवरी पर रोक नहीं लगेगी। 30 अप्रैल तक सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। सभी निजी औऱ सरकारी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। 30 अप्रैल तक सभी सरकारी दफ्तरों में अधिकारी तो हर रोज आयेंगे लेकिन कर्मचारी सिर्फ एक तिहाई की संख्या में आयेंगे।
एक दिन में सिर्फ 33 प्रतिशत कर्मचारी ही ऑफिस आएंगे। आपातकालीन सेवाओं को इस बंदिश से अलग रखा गया है। 30 अप्रैल तक प्राइवेट संस्थानों को खोले रखने की मंजूरी होगी लेकिन वहां भी सिर्फ 33 प्रतिशत कामगार ही एक दिन में आएंगे। आद्योगिक संस्थानों पर ये बंदिश लागू नहीं होगी।
अंतिम संस्कार में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की मंजूरी होगी। वहीं, श्राद्ध और शादी-ब्याह में 200 लोगों को शामिल होने की मंजूरी होगी। सिनेमा घरों को खोले रखने की इजाजत होगी लेकिन वहां सिर्फ 50 प्रतिशत सीटों पर ही दर्शकों को टिकट दिया जायेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिर्फ 50 प्रतिशत सवारी ही चलेंगे। पार्क खुले रहेंगे लेकिन कोविड गाइडलाइंस का हर हाल में पालन करना होगा।