पटना, 26 नवम्बर (हि.स.)। कोरोना वायरस के फैलाव को लेकर बिहार सरकार ने गुरुवार को नये दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं। बिहार में होने वाली शादियों में सड़क पर बैंड-बाजा बजाने और डांस करने पर रोक लगा दी गई है। विवाहस्थल पर भी कैटरिंग व अन्य स्टाफ को मिलाकर अधिकतम 100 लोगों से अधिक की मौजूदगी नहीं होगी। इतना ही नहीं, सभी को मास्क पहनकर आना होगा और मुख्यद्वार पर ही उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। इसी तरह श्राद्ध कार्यक्रम में भी 25 से अधिक लोग शामिल नहीं हो पायेंगे।
बिहार सरकार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने गुरुवार को इस आशय का आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने गुरुवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सूबे में होने वाली किसी भी शादी में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इसमें वेटर और कुक से लेकर बराती-सराती सभी शामिल होंगे। शादी में शामिल होने वाले सभी लोगों को मास्क लगाना जरूरी होगा। विवाह स्थल पर थर्मल स्कैनर की भी व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। थर्मल स्कैनिंग के बाद ही लोगों को शादी में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।
बिहार सरकार ने शादियों में सड़क पर बैंड-बाजा बजाने और डांस करने पर भी सख्त रोक लगा दी है। अगर कोई शख्स शादी-बारात में सड़क पर पर डांस करता पकड़ा गया तो उसे हवालात की भी हवा खानी पड़ सकती है। हालांकि विवाह स्थल पर बैंड-बाजा बजाने पर रोक नहीं है। लेकिन शादी के दौरान विवाह स्थल पर बैंड-बाजा बजाने में भी कोरोना संबंधी नियमों का पालन किया जायेगा। सरकार के नये दिशा निर्देशों के मुताबिक अब किसी श्राद्ध के दौरान अधिकतम 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इसमें पंडित से लेकर श्रद्धांजलि देने आने वाले लोगों की संख्या भी शामिल है। श्राद्ध के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर मास्क लगाने के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
कार्तिक पूर्णिमा पर सतर्क रहें
बिहार सरकार ने लोगों से कार्तिक पूर्णिमा के दौरान सतर्क रहने को कहा है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि हवा और पानी के जरिये भी कोरोना फैल सकता है। ऐसे में लोगों को नदियों में नहाने से परहेज करना चाहिये। 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गयी है।