नई दिल्ली, 27 नवम्बर (हि.स.)। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस द्वारा महाराष्ट्र में सरकार बनाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है।
महाराष्ट्र के निवासी सुरेंद्र इंद्रबहादुर सिंह ने याचिका दायर कर कहा है कि महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी-शिवसेना गठबंधन के समर्थन में वोट दिया था। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट महाराष्ट्र के राज्यपाल को निर्देश दे कि वह शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के चुनाव बाद गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं करें। शिवसेना की अगुवाई वाले चुनाव बाद गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना जनादेश का अपमान होगा।
शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। अखिल भारतीय हिन्दू महासभा के नेता प्रमोद जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच चुनाव के नतीजे के बाद का गठबंधन असंवैधानिक है। याचिका में कहा गया है कि इस गठबंधन से मुख्यमंत्री न बनने दिया जाए।
पिछले 26 नवम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने 27 नवम्बर को फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया था। लेकिन फ्लोर टेस्ट कराने से पहले ही देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने इस्तीफा दे दिया।