देश भर के वकीलों को कोट और गाउन के बिना अदालत में जाने की मिली छूट

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नई दिल्ली, 14 मई (हि.स.)। कोरोना के मद्देनजर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने देश भर के वकीलों को कोर्ट और गाउन के बिना कोर्ट में पेश होने को कहा है। बीसीआई सचिव श्रीमान्तो सेन के हस्ताक्षर से जारी एडमिनिस्ट्रेटिव आदेश में कहा गया है कि ये फैसला कोरोना संकट की वजह से एहतियातन लिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 13 मई को जजों और वकीलों के ड्रेस कोड में बदलाव का आदेश दिया था। चीफ जस्टिस एसए बोब्डे ने कहा था कि उनकी राय के मुताबिक अभी जैकेट, गाउन नहीं पहनने चाहिए क्योंकि इनमें संक्रमण का खतरा ज्यादा है। इसके पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दिल्ली की निचली अदालतों में सुनवाई के लिए वकीलों के ड्रेस कोड में ढील देने का आदेश दिया था। पिछले एक मई को हाईकोर्ट ने कहा था कि निचली अदालतों में वकील बिना कोट, बैंड और टाई के मामलों की सुनवाई के लिए पेश हो सकते हैं।

 


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