धर्मांतरण के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट के एक वकील का लाइसेंस निलंबित
नई दिल्ली, 5 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली बार काउंसिल (बीसीडी) ने अपने चैंबर में धर्मांतरण कराकर शादियां कराने के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट के एक वकील का लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। बीसीडी ने इस मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है।
बीसीआई ने कहा है कि ऐसी घटनाएं गैरकानूनी और असामाजिक गतिविधियों के तहत आती हैं और ये वकालत के पेशे की गरिमा को गिराने का काम करती हैं। दरअसल एक व्यक्ति ने बीसीडी से शिकायत की कि वकील इकबाल मलिक ने उसकी बेटी को जबरन मुस्लिम धर्म कबूल करवाया और उसके बाद अपने चैंबर में शादी करवाई गई। शादी के दस्तावेज में वकील ने अपने चैंबर को ही मस्जिद की तरह दिखा दिया। इस शिकायत पर गौर करते हुए बीसीडी ने इकबाल मलिक का लाइसेंस तत्काल निलंबित कर दिया। इस मामले की तुरंत जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष अनुशासन कमेटी का गठन किया।
बीसीडी ने संबंधित वकील को कारण बताओ नोटिस जारी कर एक हफ्ते में अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। बीसीडी ने इकबाल मलिक को 16 जुलाई को 4 बजे अनुशासन कमेटी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। बीसीडी ने कहा है कि अगर इकबाल मलिक 16 जुलाई को तय समय पर दिल्ली बार काउंसिल के दफ्तर पर पेश होकर अपना पक्ष नहीं रखते हैं तो उनके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की जाएगी।