फांसी की सजा बाटला हाउस एनकाउंटर के दोषी आरिज खान को

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नई दिल्ली, 15 मार्च (हि.स.)। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दोषी करार दिए जा चुके आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशंस जज संदीप यादव ने सोमवार को ये आदेश दिया।
आज सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये मामला न्याय के रक्षक की हत्या से जुड़ा है। एक पुलिस अधिकारी की ड्यूटी के दौरान हत्या की गई है। पुलिस की ओर से उकसावे की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। घटनास्थल से मिले हथियारों के जखीरे से साफ पता चलता है कि आरोपित किसी की भी हत्या करने को उतारू थे। आरोपित के हाथ पर गन पाउडर मिले थे। तब कोर्ट ने पूछा कि आप कह रहे हैं कि आरोपितों ने फायर किया था। कोर्ट ने बचाव पक्ष के वकील से पूछा कि आप कुछ कहना चाहते हैं तो बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि यह साफ नहीं है कि गोली किस ओर से चली है।
पिछले 8 मार्च को कोर्ट ने आरिज खान को दोषी करार दिया था। आरिज खान को दिल्ली पुलिस ने फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया था। आरिज को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भारत-नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया था। आरिज पर दिल्ली, अहमदाबाद (गुजरात), उत्तर प्रदेश और जयपुर (राजस्थान) में हुए बम धमाकों का भी आरोप है। आरिज पर आरोप है कि वह दिल्ली में 2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान एक बिल्डिंग में मौजूद था। उसी बिल्डिंग में चार आतंकी मौजूद थे। चार आतंकियों में से दो आतंकियों को भागने में आरिज ने मदद की थी। आरिज के खिलाफ एनआईए ने 15 लाख रुपये का इनाम रखा था। दिल्ली पुलिस ने भी उस पर पांच लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। आरिज उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला है। इस मामले में एक दोषी शहजाद अहमद को 2013 में सजा सुनाई जा चुकी है।

 


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