नई दिल्ली, 15 जनवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने सिख विरोधी दंगा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद उम्रकैद की सजा काट रहे बलवान खोखर को चार हफ्ते की पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है। बलवान खोखर ने अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पेरोल की मांग की थी। इसके पहले 19 जुलाई, 2019 को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए बलवान खोखर को चार हफ्ते की पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया था।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 दिसम्बर 2018 को दिल्ली सिख दंगों के मामले में बलवान खोखर को पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के साथ ही उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने पूर्व नेवी अधिकारी भागमल के अलावा, कांग्रेस के पूर्व पार्षद बलवान खोखर, गिरधारी लाल और दो अन्य को ट्रायल कोर्ट से मिली सजा को बरकरार रखा था। सज्जन कुमार ने 31 दिसम्बर,2018 को कड़कड़डूमा कोर्ट में सरेंडर कर दिया था।