अयोध्या मामले में मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर नोट दायर करने की अनुमति देने से इनकार

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चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने उस वकील से कहा कि क्या अयोध्या मामला अभी भी चल रहा है? नहीं, इस मामले में फैसला सुरक्षित किया जा चुका है। हम अब इस केस को भूल चुके हैं। आप भी भूल जाइए।



नई दिल्ली, 24 अक्टूबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील को अयोध्या मामले में मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर अपना 2 पेज का नोट दायर करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने उस वकील से कहा कि क्या अयोध्या मामला अभी भी चल रहा है? नहीं, इस मामले में फैसला सुरक्षित किया जा चुका है। हम अब इस केस को भूल चुके हैं। आप भी भूल जाइए।
मोल्डिंग ऑफ रिलीफ दायर करने की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर थी। 19 अक्टूबर को सभी पक्षों ने अपना-अपना मोल्डिंग ऑफ रिलीफ दायर किया था। कोर्ट ने 16 अक्टूबर को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

 


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