आरा, 21 अगस्त (हि.स.)। आरा सिविल कोर्ट में बम ब्लास्ट मामले में मंगलवार को सिविल कोर्ट ने आठ दोषियों के खिलाफ सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए बम कांड के मास्टर माइंड लंबू शर्मा को फांसी की सजा सुनाई है। इस कांड में संलिप्त कुख्यात चांद मियां, नईम मियां, प्रमोद सिंह सहित सात दोषियों को आजीवन कारावास व अलग-अलग सेक्शन में आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है।
आरा सिविल कोर्ट एडीजे-3 त्रिभुवन यादव की कोर्ट ने इन दोषियों को सजा सुनायी। इस दौरान कोर्ट कैंपस में लोगों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किेए गए थे। कोर्ट बम ब्लास्ट कांड के सभी 8 दोषियों की सजा के बाद अपर लोक अभियोजक प्रशांत रंजन ने बताया कि 23 जनवरी 2015 को आरा सिविल कोर्ट के अंदर बम ब्लास्ट मामले में कुल 8 दोषी करार दिए गए जिनपर आज कोर्ट ने सजा पर अपना फैसला सुनाया।
इस कांड में कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था। कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में 3 को बरी कर दिया है। जिसमें पूर्व विधायक सुनील पांडेय, संजय सोनार व विजय शर्मा शामिल थे।
आठ दोषियों को सजा
बम ब्लास्ट के मास्टरमाइंड लंबू शर्मा को- 302,307,326,353,115,120(B) विस्फोटक अधिनयम 3/4/5 में फांसी के अतिरिक्त विभिन्न धाराऒं में 22 हजार का जुर्माना, अखिलेश पर 302 में आजीवन कारावास के अतिरिक्त विभिन्न धाराऒं में 42000 का जुर्माना, नईम मियां पर 302 में आजीवन कारावास के अतिरिक्त विभिन्न धाराऒं में 40000 का जुर्माना, चांद मियां पर 302 में आजीवन कारावास के अतिरिक्त विभिन्न धाराऒं में 40000 का जुर्माना, श्याम विनय शर्मा पर 302 में आजीवन कारवास के अतिरिक्त विभिन्न धाराऒं में 40000 का जुर्माना, प्रमोद सिंह पर 302 में आजीवन कारावास के अतिरिक्त विभिन्न धाराऒं में 40000 का जुर्माना, रिंकू यादव पर 302 में आजीवन कारावास के अतिरिक्त विभिन्न धाराऒं में 40000 का जुर्माना, अंशु कुमार पर 302 में आजीवन कारावास के अतिरिक्त विभिन्न धाराऒं में 40000 का जुर्माना।
आरा कोर्ट बम ब्लास्ट
23 जनवरी 2015 को लंबू शर्मा को आरा कोर्ट में पेशी के लिए गया था। जहां कोर्ट कैंपस से फरार होने के लिए लंबू शर्मा के इशारे पर एक महिला नगीना देवी कोर्ट के अंदर बम लेकर पहुंची थी। जैसे ही कैदी वाहन रुका, तेज धमाका हुआ और लंबू शर्मा सहित दो कैदी फरार हो गए। बम विस्फोट करने वाली महिला नगीना देवी के चीथड़े उड़ गए। जबकी कैदी सुरक्षा में तैनात भोजपुर पुलिस का जवान अमित कुमार बम ब्लास्ट में जख्मी हो गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। घटना में करीब डेढ़ दर्जन लोग जख्मी हो गए थे। कोर्ट ने 17 अगस्त को इस मामले में 8 को दोषी करार दिया था जिन्हें आज सजा सुनाई गई।