नई दिल्ली, 28 अगस्त (हि.स.)। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि हवाई यात्रियों को अब यात्रा के दौरान घरेलू उड़ानों में भोजन, प्री-पैक स्नैक्स और पेय पदार्थ (शराब) मिलेंगे। इसके अलावा विमानन नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एक सख्त संदेश भेजा है कि अगर कोई भी यात्री किसी फ्लाइट में फेस मास्क पहनने से इनकार करता है तो उसे संबंधित एयरलाइन द्वारा नो-फ्लाई लिस्ट में डाला जा सकता है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि एयरलाइंस उड़ान की अवधि के आधार पर घरेलू उड़ानों में पहले से पैक किए गए स्नैक्स, भोजन और पेय परोस सकती है। एयरलाइंस और चार्टर उड़ान ऑपरेटर गर्म भोजन और सीमित पेय पदार्थों की सेवा कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में खाद्य या पेय पदार्थों की सेवा करते समय केवल एकल-उपयोग करने योग्य ट्रे, प्लेट और कटलरी का उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही क्रू हर भोजन, पेय सेवा के लिए दस्ताने का एक नया सेट पहनेंगे।
मंत्रालय ने विमान ऑपरेटरों को भी अनुमति दी है कि वे यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय और साथ ही घरेलू उड़ानों में फ्लाइट के दौरान मनोरंजन प्रणाली का उपयोग करने दें। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कहा है कि फेस मास्क पहनने से इनकार करने वाले यात्री को एयरलाइन द्वारा नो-फ्लाई सूची में डाला जा सकता है। हालांकि इस संबंध में कोई नया आदेश पारित नहीं किया गया है क्योंकि एयरलाइन और उसके केबिन क्रू को कार्रवाई करने के लिए मौजूदा डीजीसीए नियमों के तहत पर्याप्त रूप से सशक्त बनाया गया है। मौजूदा डीजीसीए नियमों के अनुसार एयरलाइन आंतरिक विचार-विमर्श के बाद किसी भी अनियंत्रित यात्री को अपनी नो-फ्लाई सूची में डाल सकती है। इसके बाद अन्य एयरलाइंस भी उस यात्री को अपनी नो-फ्लाई सूची में डाल सकती हैं।
उल्लेखनीय है कि देश में 25 मई से यात्री उड़ानों की शुरुआत के बाद से घरेलू उड़ानों में उड़ान भोजन सेवा की अनुमति नहीं थी। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में केवल पहले से तैयार किए गए ठंडे भोजन और स्नैक्स परोसे जा रहे थे।