शाहबेरी कांड: 74 फ्लैट कुर्क, 15 बिल्डरों पर गैंगस्टर कानून के तहत कार्रवाई

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बिल्डरों ने इमारत बनाते समय ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से ले-आउट पास नहीं कराया था और न ही सुरक्षा मानकों का पालन किया था।



नोएडा, 06 अक्टूबर (हि.स)। ग्रेटर नोएडा स्थित शाहबेरी में पिछले वर्ष निर्माणाधीन इमारत गिरने के मामले में जिला प्रशासन ने तीन बिल्डरों की 30 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है।
जिलाधिकारी बीएन सिंह एवं एसएसपी वैभव कृष्ण ने सेक्टर-27 स्थित कैंप कार्यालय में प्रेसवार्ता करके रविवार को बताया कि ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में जिला प्रशासन ने बिल्डरों द्वारा भवन नियमावली का पालन किए बिना बनाए गए 74 फ्लैट, एक दुकान और एक भूखंड को जब्त किया है। बिल्डरों ने इमारत बनाते समय ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से ले-आउट पास नहीं कराया था और न ही सुरक्षा मानकों का पालन किया था। यहां तक कि उच्च न्यायालय के यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश की अवहेलना करते हुए अवैध एवं कमजोर भवनों खरीददारों को बेचा गया था।
जिलाधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि पिछले साल 17 जुलाई को शाहबेरी गांव में निर्माणाधीन इमारत गिरने से नौ लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले की जांच में पाया गया कि बिल्डरों ने नियमों को ताक पर रख कर इमारत का निर्माण किया था। एसएसपी वैभव कृष्ण ने बताया कि इस मामले में बिसरख थाने में 227 बिल्डर एवं अन्य के खिलाफ 86 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 52 लोगों को गिरफ्तारी भी की जा चुकी है इनमें 15 मामलों में गैंगस्टर कानून के तहत कार्रवाई की गई है।
वैभव कृष्ण ने बताया कि गैंगस्टर कानून के तहत की गई कार्रवाई में प्रशासन ने पुलिस व राजस्व विभाग से रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट के आधार पर धारा 14 (1) के तहत संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की गई है। एसएसपी ने बताया कि मान सिंह प्रॉपर्टीज एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेट के 45 फ्लैट को जब्त किया गया है। कंपनी के निदेशक जसवीन मान को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। मान बिल्डर के आशियाना होम्स, मान अपार्टमेंट, ड्रीम होम्स, श्रृष्टि अपार्टमेंट, आशुतोष अपार्टमेंट व वृंदावन गार्डन में खाली फ्लैट को जब्त किया गया है। इसी तरह, मुदगल्स होम्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सूरज शर्मा व महेश शर्मा के 29 फ्लैट और एक दुकान को जब्त किया गया है। इसमें मुदगल्स होम्स-2, 4, 5 में बने फ्लैट को जब्त किया गया है।जब्त की गई संपत्ति पर कोई भी व्यक्ति दस्तावेजों के साथ 90 दिन के अंदर दावा प्रस्तुत कर सकता है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष 17 जुलाई को ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में खसरा नंबर-5 में बनाई जा रही दो बहुमंजिला इमारत गिर गई थी। इस दुर्घटना में नौ लोगों की मृत्यु हो गई थी। यह भूखंड सलीमुद्दीन व साबुद्दीन नाम के व्यक्ति का था। इन दोनों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई थी।

 


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