हाईकोर्ट से 25 दिनों बाद आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट व मुनमुन धमेचा को मिली जमानत

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 शहर न छोड़ने व हर शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में हाजिरी देने की रखी गई शर्त



मुंबई, 28 अक्टूबर (हि.स.)। क्रूज ड्रग पार्टी हाईप्रोफाइल मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट के जज नितीन भांब्रे ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट व मुनमुन धमेचा को 25 दिनों के बाद सशर्त जमानत मंजूर कर दिया है। जज ने कहा कि इस मामले की निर्णय की प्रति शुक्रवार को जारी की जाएगी। जमानत पर रिहा होने के बाद तीनों आरोपितों को शहर न छोड़ने व हर शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में हाजिरी देने की शर्त रखी गई है।

आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने पत्रकारों को बताया कि दोनों तरफ के वकीलों की जिरह सुनने के बाद जज ने आज आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट व मुनमुन धमेचा की जमानत मंजूर कर ली है। जमानत संबंधी निर्णय का विस्तृत आदेश शुक्रवार को दिया जाएगा। इसके बाद तीनों आरोपित शनिवार अथवा रविवार तक जेल से बाहर आ जाएंगे।

हाईकोर्ट में आर्यन खान सहित तीनों आरोपितों की जमानत के लिए सर्वोच्च न्यायालय के वकील मुकुल रोहतगी, सतीश माने शिंदे व अमित देसाई ने 19 अक्टूबर को याचिका दाखिल की थी। इस मामले की 19 अक्टूबर को सुनवाई होने के बाद हाईकोर्ट में छुट्टी हो गई थी। इसके बाद मामले की सुनवाई 26 , 27 व आज 28 अक्टूबर को लगातार जारी थी। गुरुवार को इस मामले की सुनवाई के लिए नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की ओर से वकील अनिल सिंह पेश हुए थे।

अनिल सिंह ने कोर्ट को बताया कि आर्यन खान पहले से ड्रग लेते थे। साथ ही उन्होंने ड्रग पार्टी में जाते समय अरबाज मर्चेंट के माध्यम से ड्रग मंगवाई थी जिसे एनसीबी ने बरामद किया था। यह दोनों कार्डिलिया क्रूज पर एक ही कमरे में ठहरने वाले थे। अनिल सिंह ने कहा कि व्हाटसएप चैट से पता चला है कि यह लोग अर्चित नाम ड्रग पेडलर से ड्रग लेते रहे हैं। उनकी दलील थी कि इन तीनों को जमानत देने से एनसीबी की जांच प्रभावित हो सकती है।

अनिल सिंह की जिरह खत्म होने के बाद मुकुल रोहतगी ने कहा कि एनसीबी के सारे आरोप निराधार हैं। एनसीबी जिस अर्चित को ड्रग पेडलर बता रही है, उसके पास सिर्फ 2.4 ग्राम ड्रग बरामद हुई है। मुकुल रोहतगी ने कहा कि आर्यन खान के पास से ड्रग बरामदगी का सबूत एनसीबी को देना चाहिए। इसके बाद जज नितीन सांब्रे ने इन तीनों को जमानत मंजूर करने का आदेश दिया। जज ने कहा कि इस मामले की विस्तृत निर्णय प्रति शुक्रवार को जारी की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि कार्डिलिया क्रूज शिप पर एनसीबी ने दो अक्टूबर को छापा मारा था। इसके बाद एनसीबी ने 3 अक्टूबर को आर्यन खान सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद एनसीबी ने इस मामले में 12 और लोगों को गिरफ्तार किया, जिससे कुल 20 लोगों की गिरफ्तारी की गई। इस मामले में बुधवार को विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने दो लोगों को जमानत दे दी थी और आज हाईकोर्ट ने तीन आरोपितों को जमानत दी है।


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