आप विधायक सोमदत्त को हाईकोर्ट से राहत, छह महीने की सजा पर लगी रोक

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निचली अदालत से मिली सजा के खिलाफ विधायक सोमदत्त ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। पिछले 12 सितम्बर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने विधायक सोमदत्त को छह महीने की जेल की सजा पर मुहर लगाई थी और तिहाड़ जेल भेजने का आदेश दिया था।



नई दिल्ली, 16 सितम्बर (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोमदत्त को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सोमदत्त को 2015 में एक शख्स से मारपीट के मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट से छह महीने की जेल की सजा सुनाए जाने के मामले में जमानत दी है। कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को करेगा।

निचली अदालत से मिली सजा के खिलाफ विधायक सोमदत्त ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। पिछले 12 सितम्बर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने विधायक सोमदत्त को छह महीने की जेल की सजा पर मुहर लगाई थी और तिहाड़ जेल भेजने का आदेश दिया था।

विधायक सोमदत्त ने एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल के फैसले के खिलाफ राऊज एवेन्यू कोर्ट की सेशंस कोर्ट में अपील की थी। सेशंस कोर्ट ने इस सजा पर मुहर लगाई थी। सेशंस कोर्ट के फैसले को सोमदत्त ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। पिछले चार जुलाई को एडिश्नल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की कोर्ट ने विधायक सोमदत्त को सजा सुनाई थी। कोर्ट ने सोमदत्त पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

घटना 10 जनवरी,2015 की है जब शिकायतकर्ता संजीव राणा के गुलाबी बाग स्थित मकान पर सोमदत्त 50-60 लोगों के साथ मकान पर पहुंचे और उसका डोरबेल बजाने लगे। लगातार डोरबेल बजाने पर संजीव राणा ने घर का दरवाजा खोला और इसका विरोध किया। इसके बाद सोमदत्त संजीव राणा के पैर पर बेसबैट से मारने लगा। इससे संजीव राणा गिर गया। उसके बाद सोमदत्त के साथ आए लोगों ने संजीव राणा को रोड पर घसीटकर ले गए और उसे जमकर मारा-पीटा गया। मारपीट से संजीव राणा बेहोश हो गया। उसके बाद संजीव राणा के भाई राजीव ने पुलिस को सौ नंबर पर फोन कर सूचना दी। उसके बाद पुलिस की पीसीआर वैन आई और संजीव राणा को हिंदू राव अस्पताल ले गई जहां उसका इलाज हुआ।

 


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