जीएसटी रिफंड पाने के लिए करदाताओं का आधार सत्यापन अनिवार्य : सीबीआईसी
नई दिल्ली, 26 सितम्बर (हि.स.)। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) रिफंड का दावा करने के लिए सरकार ने करदाताओं के आधार कार्ड का सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने शनिवार को नियमों में बदलाव की जानकारी दी।
सीबीआईसी ने कर चोरी रोकने के विभिन्न उपायों से संबंधित नियमों में कई बदलाव किया है, जिसमें जीएसटी रिफंड के नियम भी शामिल हैं। अब केवल उसी बैंक खाते में जीएसटी रिफंड दिया जाएगा, जो उसी पैन से जुड़ा होगा और जिससे जीएसटी पंजीयन कराया गया है।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने संशोधित नियमों की जारी अधिसूचना में कहा है कि 01 जनवरी, 2022 से जो कारोबारी समरी रिटर्न और मासिक जीएसटी का भुगतान करने में चूक करेंगे, वे अगले महीने की जीएसटीआर-1 बिक्री रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे।
उल्लेखनीय है कि सीबीआईसी ने नियमों में संशोधन की यह अधिसूचना 17 सितम्बर, 2021 को लखनऊ में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार जारी की है। लखनऊ में हुई जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक में जीएसटी अनुपालन को सुसंगत बनाने के लिए कई अहम फैसले लिए गए थे। इन फैसलों में कंपनियों द्वारा रिफंड का दावा करने के लिए आधार के सत्यापन को अनिवार्य किया जाना शामिल था।