गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, भू-माफियाओं के लिये 14 साल तक की सजा का प्रावधान

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गांधीनगर/अहमदाबाद, 26 अगस्त (हि.स.)। विजय रुपाणी सरकार ने राज्य में अब भू-माफियाओं पर नियंत्रण करने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। बुधवार को कैबिनेट बैठक में भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए भूमि हथियाने वाले निषेध अधिनियम को मंजूरी दी गई है। यह जानकारी राजस्व मंत्री कौशिक पटेल ने एक संवाददाता सम्मेलन में दी।
बुधवार को पत्रकार वार्ता में राजस्व मंत्री कौशिक पटेल ने बताया कि भूमि की कीमतों में वृद्धि ने भू-माफियाओं को जन्म दिया है और सरकार उन्हें नियंत्रित करने के लिए इस कानून को लेकर आई है। कानून में भूमि हड़पने वालों के लिए 10 से 14 साल कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। जमीन हड़पने के मामले में छह महीने में कोर्ट से फैसला आ जायेगा। राजस्व मंत्री ने यह भी कहा कि राजस्व सेवाओं के लिए आईओआरए पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है।इस कानून के तहत अपराधी को 15 साल तक की जेल के साथ-साथ भारी जुर्माना और एक जंत्री के बराबर जुर्माना भी लगाया जा सकेगा।

 


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