सितंबर में एक्सिस बैंक समेत तीन बैंकों पर लगा जुर्माना
नई दिल्ली, 7 सितंबर (हि.स.)। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में सितंबर के महीने में तीन बैंकों पर कैश पेनाल्टी लगाई है। इन तीन बैंकों में एक्सिस बैंक का नाम भी शामिल है। इसके अलावा महाराष्ट्र के दो को-ऑपरेटिव बैंक को भी रिजर्व बैंक की दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा है।
आरबीआई ने आज ही केवाईसी कंप्लायंस को पूरा नहीं किए जाने की वजह से महाराष्ट्र के अकोला डिस्ट्रिक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक पर दो लाख रुपये की पेनाल्टी लगा दी। रिजर्व बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 47-ए (1) ( सी) के प्रावधानों के तहत बैंक पर ये जुर्माना लगाया है।
इसके पहले पिछले शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक के डिपॉजिट पर ब्याज दर के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में यह जुर्माना लगाया गया था।
आरबीआई की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी में कहा गया है कि बैंक पर की ये कार्रवाई रेगुलेटरी कंप्लायंसेस की अनदेखी करने और उसमें की गई कमी के कारण की गई है। लेकिन इस कार्रवाई का असर बैंक के ग्राहकों के साथ लेनदेन पर नहीं पड़ने दिया जाएगा।
सितंबर में पहली तारीख को भारतीय रिजर्व बैंक ने एक्सिस बैंक पर भी नियमों का उल्लंघन करने के कारण 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। आरबीआई की ओर से आज उपलब्ध कराई गई जानकारी में बताया गया है कि ये जुर्माना रेगुलेटर की ओर से तय किए गए नियमों का उल्लंघन करने की वजह से लगाया गया है। एक्सिस बैंक पर आरोप है कि उसने केवाईसी डायरेक्शन 2016 के तहत निर्धारित किए गए नियमों का उल्लंघन किया।