PAN‑Aadhaar लिंकिंग की अंतिम घड़ी: देरी पर जुर्माना और कैसे पूरा करें प्रक्रिया
भारत सरकार ने PAN (स्थायी खाता संख्या) और Aadhaar (आधार कार्ड) को जोड़ने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की है। इस तिथि के बाद भी लिंक न होने पर आपका PAN कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इससे टैक्स रिटर्न फाइल करना, बैंकिंग काम और अन्य वित्तीय लेन‑देने में परेशानी आएगी। इसलिए करदाता अब जल्द से जल्द यह काम निपटाएं।
सबसे पहले, लिंक न करने पर आपका PAN कार्ड जनवरी 1, 2026 से काम नहीं करेगा। इसके कारण आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे और बैंकिंग ट्रांजेक्शन में रुकावट आएगी। इसलिए अब समय बिलकुल कम बचा है।
अगर आप 31 दिसंबर के बाद भी PAN‑Aadhaar लिंक करते हैं, तो आपको ₹1,000 देर शुल्क (late fee) देना होगा। यह शुल्क देने के बाद ही लिंक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
अब जानें कि लिंक कैसे करें:
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सबसे पहले आयकर ई‑फाइलिंग पोर्टल खोलें: https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/help/how-to-link-aadhaar Income Tax Department
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होमपेज पर “Link Aadhaar” पर क्लिक करें। Income Tax Department
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अपना PAN और Aadhaar नंबर दर्ज करें और सबमिट करें। Income Tax Department
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आधार से जुड़ी मोबाइल पर OTP आएगा, उसे भरें और वेरिफाई करें। Income Tax Department
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अगर लिंकिंग फीस लागू है, तो e‑Pay Tax के माध्यम से ₹1,000 का भुगतान करें। Income Tax Department
लिंकिंग के बाद आप ‘Link Aadhaar Status’ विकल्प से यह देख सकते हैं कि क्या PAN और Aadhaar सफलतापूर्वक जुड़े हैं या नहीं। Income Tax Department
इसके अलावा, आप SMS से भी अपना लिंक स्टेटस चेक कर सकते हैं। SMS भेजें:UIDPAN <12‑digit Aadhaar> <10‑digit PAN>
और इसे 567678 या 56161 पर भेजें। इस सेवा से आप तुरंत लिंक स्थिति जान सकते हैं।
अगर आपके PAN या Aadhaar के विवरण में कोई गलती है, तो लिंकिंग नहीं हो पाएगी। ऐसे में पहले संबंधित पोर्टल पर जाकर डेटा सुधारें:
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Aadhaar के लिए: https://uidai.gov.in
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PAN के लिए: https://www.pan.utiitsl.com/ या किसी आधिकारिक सेवा का उपयोग करें। Income Tax Department
अगर आपका Aadhaar पहले से किसी और PAN से लिंक है, तो आपको Jurisdictional Assessing Officer से संपर्क करके उसे डीलिंक करवाना होगा और फिर सही PAN से लिंक करना होगा। Income Tax Department
इसके अलावा, नए PAN कार्ड वालों के लिए Aadhaar वेरिफिकेशन PAN आवेदन के समय ही अनिवार्य कर दिया गया है। इससे आगे अलग से लिंक करने की जरूरत कम होती है।
टैक्स विभाग ने कई बार चेतावनी दी है कि PAN‑Aadhaar लिंकिंग अनिवार्य है और अंतिम तिथि के बाद लिंक न होने पर आपका PAN कार्ड काम नहीं करेगा। इसलिए यह प्रक्रिया तुरंत पूरा करें और आने वाली समस्याओं से बचें।
आप नीचे दिए लिंक पर जा कर तुरंत अपना PAN‑Aadhaar लिंक पूरा कर सकते हैं:
🔗 PAN‑Aadhaar लिंक राइट साइट: https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/help/how-to-link-aadhaar Income Tax Department
इस तरह, अंतिम समय रहते आप अपने PAN और Aadhaar को जोड़कर वित्तीय सेवाओं में किसी भी तरह की रुकावट से बच सकते हैं।
